ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बड़ बदलाव के तइयारी, भारतीय आ विदेशी नागरिकन खातिर अलग-अलग रंग के होई DL

By Shweta Supriya

Published on: अभी-अभी

नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस में सरकार कई तरह के बदलाव कर सकेले। सरकार एह बात के लेके प्रस्ताव रखले बिया कि ड्राइविंग लाइसेंस अइसन होखे, जवना से लाइसेंस धारक के राष्ट्रीयता के पता चल सके।

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नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस में सरकार कई तरह के बदलाव कर सकेले। सरकार एह बात के लेके प्रस्ताव रखले बिया कि ड्राइविंग लाइसेंस अइसन होखे, जवना से लाइसेंस धारक के राष्ट्रीयता के पता चल सके।

सरकार के एह प्रस्ताव के मतलब बा कि अब देश में अइसन ड्राइविंग लाइसेंस होखी, जवना के देखिते पता चल जाई कि के भारतीय बा आ के विदेशी। नया नियम के तहत भारतीय आ विदेशी नागरिकन खातिर अलग-अलग रंग के स्कीम लागू कइल जाई।

अलग-अलग रंग के होई ड्राइविंग लाइसेंस

सड़क परिवहन मंत्रालय बुध के दिने एगो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कइले बा। एहमें सरकार पहिल बेर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) पर लाइसेंस धारक के राष्ट्रीयता के जिक्र करे के प्रस्ताव रखले बिया। एह प्रस्ताव के तहत भारतीय आ विदेशी नागरिकन खातिर अलग-अलग रंग के ड्राइविंग लाइसेंस बनावल जाई।

एकरा के साथे उमिर आ पता के सबूत के तौर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भा नोटरी के सोझा दिहल जाए वाला शपथ-पत्र (एफिडेविट) के खतम करे के प्रस्ताव बा, काहे कि एकर गलत इस्तेमाल होखे के खतरा रहेला।

एह ड्राफ्ट में मंत्रालय पता, उमिर आ पहचान के सबूत खातिर अलग-अलग दस्तावेजन के सूची देले बा। पता के सबूत में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ई-राशन कार्ड, पिछला तीन महीना के बिजली भा गैस के बिल आ विदेशी नागरिकन खातिर देश में कानूनी रूप से मौजूद रहे के सबूत शामिल बा।

उमिर के सबूत के तौर पर पासपोर्ट, स्कूल बोर्ड के मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र आ सरकारी विभागन के ओर से जारी पहचान पत्र स्वीकार कइल जाई। पहचान के सबूत खातिर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ई-राशन कार्ड आ पैन कार्ड के मान्यता दिहल गइल बा।

DL बनवावे खातिर 75% अंक जरूरी

सरकार नया प्रस्ताव में ऑनलाइन ‘सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल असेसमेंट’ (सुरक्षित ड्राइविंग ट्यूटोरियल मूल्यांकन) पास करे खातिर जरूरी अंक के मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़ाके 75 प्रतिशत करे के प्रस्ताव रखले बिया।

एकरा संगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवावे खातिर लाइसेंस धारक के ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर आ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के जानकारी देहल अनिवार्य करे के प्रस्ताव भी बा।

मंत्रालय कुछ खास DL सेवा (जइसे पता, नाम आ कॉन्टैक्ट नंबर में बदलाव) खातिर फीस माफ करे के प्रस्ताव देले बा, बाकिर एह सेवा के लाभ ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए ही मिल पाई।

अगर कवनो आवेदक तय 12 दस्तावेजन में से कवनो दस्तावेज ना दे पावेला, त लाइसेंसिंग अथॉरिटी उमिर आ पता के सबूत के तौर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट भा नोटरी पब्लिक के सोझा दिहल गइल शपथ-पत्र स्वीकार कर सकेले।

एह प्रस्तावित बदलावन के मकसद फर्जी दस्तावेज जमा करे पर रोक लगावल, मूल्यांकन के नियम के अउरी सख्त बनावल आ लाइसेंस से जुड़ल सेवा सभ के अधिका सुलभ बनावल बा।

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