Anant Singh Bail Rejected: अनंत सिंह के पटना हाई कोर्ट से बड़ झटका, एह मामले में जमानत याचिका खारिज

By Anurag Ranjan

Published on: May 8, 2024

Anant Singh Bail Rejected पटना हाई कोर्ट बुध के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ अनंत कुमार सिंह के नियमित जमानत याचिका के खारिज कर देलस। न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय  अनंत के आपराधिक अपील

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Anant Singh Bail Rejected पटना हाई कोर्ट बुध के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ अनंत कुमार सिंह के नियमित जमानत याचिका के खारिज कर देलस। न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय  अनंत के आपराधिक अपील याचिका पs सुनवाई करे के दौरान आपराधिक इतिहास के देखत उक्त आदेश देले। मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ल बा।

Patna High Court Anant Singh पटना हाई कोर्ट बुध के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ अनंत कुमार सिंह के नियमित जमानत याचिका के खारिज कर देलस। न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय अनंत के आपराधिक अपील याचिका पs सुनवाई करे घरी आपराधिक इतिहास के देखते उक्त आदेश देलस।

का बा पूरा मामला?

मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ल बा, जवना में आर्म्स एक्ट के धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचला अदालत के ओर से दस बरिस के कठोर कारावास के सजा के साथही आर्म्स एक्ट के धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रूपिया के जुर्मनो लगावल गइल इहे।

एह मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष वरीय अधिवक्ता पीएन शाही रखले जबकि राज्य सरकार के पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा रखले।

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