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UP SIR के तहत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वावे के बदलल नियम, फॉर्म-6 के संगे अब देवेके होई ई कागजात

Election Commission of India big meeting on SIR deadline extension
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लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वावे के नियम बदल दिहल गइल बा। अब फार्म-6 के संगे-संगे घोषणा पत्र भरल अनिवार्य हो गइल बा।

एह घोषणा पत्र में साल 2003 के मतदाता सूची से खुद आवेदक के भा फेर मई-बाबूजी आ ईया-आजी में से केहू एगो के विवरण देवे के होई। एमे विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आ क्रम संख्या जरूर लिखल जाई।

अगर सही जानकारी उपलब्ध ना भइल भा डाटाबेस से मेल ना खाइल, तs आवेदक के नोटिस जारी कइल जाई। जन्म तिथि आ जन्म स्थान के प्रमाण खातिर 13 में से कवनो एगो अभिलेख मांगल जाई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा बतवले बाड़ें कि फार्म-6 में आवेदक के आपन नाम, सही पता शुद्ध वर्तनी में, नया आ साफ फोटो आ मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करे के होई।

उम्र के प्रमाण खातिर जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सहित निर्धारित अभिलेखन में से कवनो एगो देवे के होई।

जदि कवनो अभिलेख उपलब्ध ना होखे, तs 18 से 21 बरिस के आवेदक के माई-बाबूजी के हस्ताक्षर वाला शपथ पत्र लेके संबंधित अधिकारी के सामने उपस्थित होखे के पड़ी। 21 बरिस भा ओकरा से जादे उमिर के आवेदक खाली आपन घोषणा पत्र जमा कs सकेला लोग।

निवास प्रमाण खातिर पानी, बिजली, गैस बिल, आधार कार्ड, बैंक भा डाकघर के पासबुक, पासपोर्ट, जमीन के कागजात, किराया भा बिक्री विलेख जइसन दस्तावेज मान्य होई।

जदि दस्तावेज उपलब्ध ना भइल, तs स्थलीय सत्यापन करावल जाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बतवले बाड़ें कि पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voter.eci.gov.in पs ऑनलाइन फार्म-6 आ घोषणा पत्र भर सकेलें भा फेर ऑफलाइन फार्म संबंधित बीएलओ भा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा कs सकेला।

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