Ranchi News: सैनिक मार्केट में दोकान खाली करावे के आदेश पऽ हाईकोर्ट लगवलस रोक, अधिकारियन के जमकर लगावल गइल फटकार

By Anurag Ranjan

Published on: Jul 23, 2024

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट सैनिक मार्केट में दोकान खाली करे के रांची प्रशासन के आदेश पs रोक लगा देहलस। सुनवाई के दौरान कोर्ट अधिकारी के कड़ा फटकार लगवलस। कोर्ट मौखिक रूप से कहलस कि अधिकारी

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Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट सैनिक मार्केट में दोकान खाली करे के रांची प्रशासन के आदेश पs रोक लगा देहलस। सुनवाई के दौरान कोर्ट अधिकारी के कड़ा फटकार लगवलस। कोर्ट मौखिक रूप से कहलस कि अधिकारी मनमाना काम कर तारे जवना के चलते सभके हाईकोर्ट में आवे के पड़ता। कोर्ट एह मामला के अगिला सुनवाई 8 अगस्त के तय कइले बिया।

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी के कोर्ट रांची जिला प्रशासन के सैनीक मार्केट में दोकान खाली करे के आदेश पर रोक लगा देले बिया सुनवाई के दौरान कोर्ट मौखिक रूप से कहलस कि अधिकारी मनमानी तरीका से काम करतारे।

एकरा से पहिले कोर्ट अइसने एगो मामला में आदेश देले रहे कि, जवना लोग के अपील सुनवाई खातिर लंबित बा, ओ लोग के दोकान खाली ना होखे के चाही। एकरा बादो अइसन काहें कइल जाता? अधिकारी लोग के मनमानी के चलते सभे के हाईकोर्ट में आवे के पड़ेला।

अगिला सुनवाई 8 अगस्त के होई

कोर्ट एह मामला में राज्य सरकार से जवाब मंगले बिया आ अगिला सुनवाई 8 अगस्त के तय कइले बिया। एह संबंध में हाईकोर्ट में पूर्व जवान आरएन सिंह आ 6 गो आउरी लोग के ओर से याचिका दायर भइल बा।

आवेदक के वकील का कहलें ?

आवेदक के ओर से पेश अधिवक्ता नवीन कुमार अदालत में बतवले कि याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक हउवें। उनुका के सैनीक मार्केट में दोकान आवंटित कइल गइल रहे। बकाया देखावे के बाद दोकान खाली करे के आदेश पारित हो गइल। एकरा खिलाफ आवेदक के ओर से अपील दायर कइल गइल बा।

दुकान खाली करे के आदेशो पऽ रोक लगा दिहल गइल

इहाँ रांची के एसडीओ पुलिस के मौजूदगी में दोकान खाली करे के आदेश जारी कइले बाड़े। एसडीओ के आदेश पs रोक लगावे के चाही। कोर्ट दोकान खाली करे के आदेश पs रोक लगा देले बिया।

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