यूपी में पान मसाला खाए वालन खातीर खराब खबर, योगी सरकार लिहलस बड़ फैसला

By Anurag Ranjan

Published on: Jun 1, 2024

  उत्तर प्रदेश में पान मसाला आ तंबाकू के सेवन करे वालन खातिर एगो बुरा खबर बा. अब यूपी में दोकान पs पान मसाला आ तंबाकू के बिक्री पर रोक लगा दिहल गइल बा. इs

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उत्तर प्रदेश में पान मसाला आ तंबाकू के सेवन करे वालन खातिर एगो बुरा खबर बा. अब यूपी में दोकान पs पान मसाला आ तंबाकू के बिक्री पर रोक लगा दिहल गइल बा. इs आदेश 1 जून 2024 से लागू हो गइल बा।  ई जानकारी एगो अधिसूचना में दिहल गइल बा.

अधिसूचना में कहल गइल रहे कि खाद्य सुरक्षा आ मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा आ मानक (बिक्री पs रोक आ प्रतिबंध) नियमावली, 2011 के नियम 2.3.4 में कवनो खाद्य पदार्थ में घटक के रूप में तंबाकू आ निकोटीन के इस्तेमाल पs रोक लगावल गइल बा . उपरोक्त नियम 2:3.4 से साबित हो गइल बा कि तंबाकू एगो संभावित मिलावट हवे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसला के हवाला देले

अधिसूचना में कहल गइल बा कि ओकरा नजर में आइल बा कि तंबाकू के निर्माण भी विभिन्न पान मसाला बनावे वाली इकाई द्वारा पान-मसाला भा कवनो दोसरा ब्रांड नाम के एके ब्रांड नाम से आ पान-मसाला के पाउच के संगे तंबाकू भी हो रहल बा पाउच भी बनावल जा रहल बा। सुप्रीम कोर्ट के Transfer Case (Civil) No. 1/2010 titled as Central Arecanut

Marketing Copn. & ors. Vs. Union of India के रूप में बा। भारत संघ में 23.09.2016 के पारित आदेश में उपरोक्त नियम 2.3.4 के पूरा तरीका से पालन करे के आदेश पारित कईल गईल बा। पान-मसाला के संगे तम्बाकू के आपन ब्रांड के निर्माण, भंडारण, वितरण अवुरी बेचे वाली इकाई, उपरोक्त नियम अवुरी नियम के उल्लंघन करता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मूल भावना के पालन नईखे होखत।

अधिसूचना में आदेश दिहल गइल रहे कि जनस्वास्थ्य के देखत खाद्य सुरक्षा आ मानक अधिनियम, 2006 के धारा 30 (2) (a) के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त के दिहल अधिकार के प्रयोग में, एकही ब्रांड के प्रभावी मिलावट करे वाला नाम भा अलग ब्रांड के नाम एके परिसर में बेचे पs रोक बा 01.06.2024 से तंबाकू निकोटीन के साथे पान-मसाला के निर्माण/पैकिंग, भंडारण, वितरण आ बिक्री पs रोक बा.

 

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