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RJD विधायक अनिल सहनी आ दु अन्य दोषी करार, स्पेशल CBI कोर्ट एलटीसी घोटाला में सुनवलस फसीला

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सीबीआइ ममिला के विशेष अदालत सोमार के कुढ़नी के राजद विधायक आ राज्यसभा के पूर्व सांसद अनिल कुमार सहनी आ दु गो आउर के एलटीसी घोटाला के आरोप में दोषी ठहरवले बा। दोषी ठहरावल गइल दु गो आउर लोगन में विधायक सहनी के तत्कालीन निजी सहायक अरविन्द तिवारी उर्फ अरविन्द कुमार आ एयर इंडिया के कार्यालय अधीक्षक (यातायात) एन एस नायर सामिल बाड़ें। एह  ममिला में सीबीआइ के विशेष अदालत 31 अगस्त के सजा के बिंदु पs सुनवाई करी।

2010 से 2018 के बीच राज्यसभा सांसद रहस

अनिल कुमार सहनी 2010 से 2018 के बीच राज्यसभा के सांसद रहले। 2000 के विधानसभा चुनाव में ऊ कुढ़नी (मुजफ्फरपुर) सीट से राजद के टिकट पs विधायक चुनल गइले। उनका खिलाफ ई ममिला तब के हs, जब ऊ राज्यसभा के सदस्य रहस।

भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप

सीबीआइ अनिल कुमार सहनी आ आउर लोगन के विरुद्ध 31 अक्तूबर 2013 के ममिला दर्ज कइले रहे। सीबीआई के आरोप बा कि बरिस 2012 के दौरान अनिल कुमार सहनी आउर साथियन के साथे कथित हवाई यात्रा पs खर्च 9,49,270 रुपिया के अनुचित प्रति पूर्ति के दावा कs के  भारत सरकार के धोखा देवे के उद्देश्य से मेसर्स एयर क्रूज ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली आ आउर लोगन के साथे मिलके षड्यंत्र कइलें।

2015 में आरोप पत्र कइल गइल रहे दायर

जांच के दौरान ई पावल गइल रहे कि अनिल कुमार सहनी आउर आरोपियन के संगे षडयंत्र कइले आ वास्तविक यात्रा कइले बिना जाली टिकट आ बोर्डिंग पास के प्रयोग कs के धोखाधड़ी से टीए / डीए के निकासी के कोसिस कइले। जांच के बाद सीबीआइ 23 अक्तूबर 2015 के सहनी आ आउर दु लोगन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता आ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के संबद्ध धारन के तहत आरोप पत्र दायर कइले रहे।

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