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Ghazipur: मुख्तार अंसारी के दस साल के सजा, 5 लाख के जुर्माना, MP-MLA कोर्ट सुनवलस सजा

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Lucknow: गाजीपुर जनपद में 1996 के चर्चित ममिला में गैंगस्टर कोर्ट माफिया माफिया मुख्तार अंसारी आ भीम सिंह के दोषी करार देले बा। कोर्ट ममिला में मुख्तार आ भीम सिंह के 10 साल के सजा सुनवले बा। एकरा संगही 5 लाख के जुर्माना लगावल गइल बा। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश ई सजा सुनवलें।

26 साल बाद आइल फैसला

मुख्तार पर दर्ज गैंगस्टर ममिला में 25 नवंबर के फैसला सुनावल जाये के रहे। बाकिर, संबंधित कोर्ट के जज के तबादला के कारण फैसला  खातिर 15 दिसंबर के तारीख नियत कइल गइल। फैसला के लेके कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कइल गइल रहे। गैंगस्टर एक्ट के ई ममिला मुख्तार अंसारी आ ओकर सहयोगी भीम सिंह पर गाजीपुर के सदर कोतवाली में 1996 में दर्ज भइल रहे। अब 26 साल बाद अदालत फैसला सुनावल गइल बा। मुख्तार के वकील लियाकत अली के ओर से एह फैसला के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करे के बात कहल गइल बा।

कोर्ट में 11 लोगन के भइल गवाही

बरिस 1996 में गाजीपुर सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर केस में जिरह आ गवाही बीतल दिने पूरा कs लिहल गइल रहे। आज मुख्तार अंसारी आ उनका सहयोगी भीम सिंह के दोषी करार दे दिहल गइल रहे। एह ममिला में कुल 11 लोगन के गवाही भइल।

सदर कोतवाली में दर्ज भइल ममिला

शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव बतवलें कि गाजीपुर में साल 1996 में सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी आ मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह पर गैंगस्टर के धारा में केस दर्ज कइल गइल रहे। ई ममिला गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन चल रहे। एह ममिला में बीतल दिनन जिरह आ गवाही पूरा भइल रहे, जवना बाद अदालत पत्रावली पर फैसला खातिर 15 दिसंबर के तारीख नियत कइल गइल रहे। एकरा बाद आज फैसला सुनावल गइल।

एह केस के लेके शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव बतवलें कि मुख्तार अंसारी आ उनका सहयोगियन पर कुल 5 गैंग चार्ज बा। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी में अवधेश राय के अलावे राजेंद्र सिंह हत्याकांड, चंदौली में कॉन्सटेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, गाजीपुर में वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड के संगही गाजीपुर में एडिशनल एसपी आ आउर पुलिसकर्मियन पर जानलेवा हमला ममिला में मुकदमा दर्ज भइल रहे।

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