लद्दाख में पहिला बेर पंचायत चुनाव के ऐलान: 2 नवंबर ले भराई नामांकन, 21 नवंबर के होई मतदान; आचार संहिता लागू

By Shweta Supriya

Published on: 8 घंटे पहले

जम्मू| लद्दाख में बुध के पंचायत चुनाव के बिगुल बाजते पूरा प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गइल। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के मुताबिक, लद्दाख के सभे पंचायत हलका में आवे वाला 21 नवंबर

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जम्मू| लद्दाख में बुध के पंचायत चुनाव के बिगुल बाजते पूरा प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गइल। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के मुताबिक, लद्दाख के सभे पंचायत हलका में आवे वाला 21 नवंबर के आम चुनाव करावल जाई आ चुनाव के ई प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरा कर लिहल जाई।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ई पहिला पंचायत चुनाव होई। हालांकि, लद्दाख में आखिरी पंचायत चुनाव साल 2018 में भइल रहे। ओह समय लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के पुरान राज्य के एगो हिस्सा रहे।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर के जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन क के दू गो केंद्र शासित प्रदेश—लद्दाख आ जम्मू-कश्मीर बनावल गइल।

नया पंचायतन खातिर चुनाव जरूरी

चुनाव आयुक्त सुधांशु पांडेय बुध के लद्दाख में पंचायत चुनाव के घोषणा करत कहलें कि नया पंचायतन के गठन खातिर चुनाव करावल जरूरी हो गइल बा।

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 के नियम सात के तहत लद्दाख के पंचायत हलका में सरपंच आ पंच के चुनाव करावे के प्रावधान बा।

एही के तहत प्रदेश के सभे पंचायत हलका में आम चुनाव करावे के फैसला लिहल गइल बा। पंचायत चुनाव के अधिसूचना 26 अक्टूबर के प्रशासक आ राज्य चुनाव आयोग जारी करी। उम्मीदवारन के नामांकन दाखिल करे खातिर 2 नवंबर तक के समय मिली।

एकरा बाद तीन नवंबर के नामांकन पत्रन के जांच होई आ उम्मीदवार पांच नवंबर तक आपन नामांकन वापस ले सकिहें। सभे पंचायत हलका में 21 नवंबर, शनिवार के मतदान करावल जाई।

30 नवंबर तक पूरा होई चुनाव के प्रक्रिया

पूरा चुनावी प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरा करे के लक्ष्य रखल गइल बा। चुनाव आयोग निष्पक्ष आ शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करे खातिर आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से पालन करे के निर्देश देले बा। राजनीतिक दल भा उम्मीदवार कवनो गलत गतिविधि में शामिल ना होइहें।

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