राबड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहस, अब गइलें जेल… जानीं कवना जुर्म में रविंद्र नाथ मिश्र के मिलल सजा

By Anurag Ranjan

Published on: Feb 15, 2023

हत्या के एगो ममिला में पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र के छपरा में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट दोषी करार देले बा। ई ममिला साल 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटला के मंशा से

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हत्या के एगो ममिला में पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र के छपरा में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट दोषी करार देले बा। ई ममिला साल 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटला के मंशा से मतदान करे आइल एगो व्यक्ति के गोली मारके हत्या कs दिहल जाये के ममिला रहे। एही ममिला में छपरा के एमपी एमएलओ कोर्ट में पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्रा आ उनकर भाई हरेंद्र मिश्रा के ममिला पs सुनवाई कइलस। सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पूर्व मंत्री रविंद्र नाथ मिश्रा के दोषी पावल। एडीजे तृतीय के कोर्ट पूर्व मंत्री के भाई के साक्ष्य के अभाव में बरी कs देलस जबकि पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्रा के दोषी करार देत हिरासत में ले लिहल गइल।

पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्र के सजा

बता दीं कि साल 1990 के चुनाव के दिन 27 फरवरी के माझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 आ 176 पs बूथ लूटला के मंशा से कुछ लोग हमला बोल देले रहे। उनका तरफ से कइल गइल फायरिंग से उहां भगदड़ मच गइल रहे, जेमे मतदान करे आइल उमा बिन नाम के एगो व्यक्ति के गोली लगला से मौत हो गइल रहे। एह ममिला में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक आ बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव के ओर से माझी थाना में प्राथमिकी दर्ज करावल गइल रहे। पीठासीन अधिकारी मल्लिक केहूओ के चिन्हे से इनकार कs देले रहस जबकि महेश प्रसाद यादव पूर्व मंत्री आ निर्दलीय उम्मीदवार रविन्द्र नाथ मिश्र आ उनका छोट भाई हरेंद्र मिश्र सहित आउर लोगन के हत्या में संलिप्त बतावत प्राथमिकी दर्ज करवले रहस। सजा के बिंदु पs अगिला सप्ताह सुनवाई होई। रविंद्र मिश्रा राबड़ी देवी के सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहस।

साभार: नवभारत टाइम्स

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