Delhi Liquor Scam Case: ‘केजरीवाल के रिहाई रोकल जाव’, ईडी के याचिका पऽ हाईकोर्ट करी सुनवाई

By Anurag Ranjan

Published on: Jun 21, 2024

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामला में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के जमानत देवे के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी दिल्ली हाई कोर्ट के रुख कइले बा। बियफे के दिल्ली

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दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामला में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के जमानत देवे के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी दिल्ली हाई कोर्ट के रुख कइले बा। बियफे के दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल के बड़ी राहत देले रहे। कोर्ट उनका के नियमित जमानत दे देले रहे बाकिर ईडी कोर्ट के जमानत देवे के विरोध कइले बा।

आबकारी घोटाला से जुड़ल मनी लांड्रिंग मामला में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत देवे के निचला अदालत के निर्णय के ईडी हाई कोर्ट के अवकाश पीठ के समक्ष चुनौती देलस। बियफे के कोर्ट केजरीवाल के जमानत देले रहे। अब थोड़ही देर में ED दिल्ली हाईकोर्ट के अवकाश पीठ के सामने मामला पs सुनवाई के मांग करी।

वकील हाईकोर्ट में मौजूद

ED के ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू दिल्ली हाईकोर्ट में मौजूद बाड़े। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन आ जस्टिस रविंदर डुडेजा अवकाशकालीन पीठ के सामने ED के मामले पs तुरंत सुनवाई के मांग कइले बाड़े।

सिंघवी करिहें केजरीवाल के पैरवी

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के ओर से अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Singhvi) दलील रखिहें। बता दी दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाला से जुड़ल मनी लॉन्ड्रिंग के मामला में बियफे के राउज एवेन्यू कोर्ट के ओर से नियमित जमानत देवे के खिलाफ ईडी दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High के रुख कइले बा।

कुछ समय बाद सुनवाई

एएसजी एसवी राजू कहले कि जमानत निर्णय पs रोक के अनुरोध पs विचार ना कइल गइल। राजू कहले कि हमरा के पूरा जिरह करे के मौका ना दिहल गइल। हम पूरा गंभीरता के साथ आरोप लगावत तानी। कोर्ट में ईडी के मामला के स्वीकार कइल गइल। कुछ समय बाद सुनवाई होई।

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