UP News : यूपी में कंस्ट्रक्शन ठेकेदारन पs नया नियम लागू, योगी सरकार कैबिनेट बैठक में लेलस बड़ फैसला

By Anurag Ranjan

Published on: May 5, 2026

लखनऊ। सड़क, पुल-पुलिया आ सरकारी बिल्डिंग बनावे खातिर जवन टेंडर निकलत बा, ओमे अब नया नियम लागू हो गइल बा। अब जवन ठेकेदार 15 प्रतिशत भा ओकरा से जादे कम रेट पs काम लेत बा,

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UP News: सीएम योगी

लखनऊ। सड़क, पुल-पुलिया आ सरकारी बिल्डिंग बनावे खातिर जवन टेंडर निकलत बा, ओमे अब नया नियम लागू हो गइल बा। अब जवन ठेकेदार 15 प्रतिशत भा ओकरा से जादे कम रेट पs काम लेत बा, सरकार ओकरा से अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा कराई। संगही-संगही ओह ठेकेदार के पहिले कइल काम के जांचो होई।

सरकार के एह फैसला से अब सस्ता रेट देके टेंडर हासिल करे आ खराब क्वालिटी के काम करे वाला प्रवृत्ति पs रोक लागी।

सोमार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में भइल कैबिनेट बैठक में एह प्रस्ताव के मंजूरी मिलल। एह फैसला के मकसद निर्माण काम के गुणवत्ता सुधारल बा। अब भारी परफार्मेंस सिक्योरिटी के चलते ठेकेदार बहुत कम रेट डाल के टेंडर लेवे से बची।

15 प्रतिशत भा ओकरा से जादे कम रेट पs काम लेवे वाला ठेकेदारन के मवजूदा काम के जांच होई। जे ठेकेदार के राज्य में अभी कवनो काम नइखे चल रहल आ पिछला दू साल में कवनो प्रोजेक्ट पूरा नइखे कइले, ओह लोग से अतिरिक्त सिक्योरिटी जमा करावल जाई।

अगर कवनो ठेकेदार 15 से 20 प्रतिशत कम रेट देला, तs ओकरा 100 प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी देवे के पड़ी आ अगर 20 प्रतिशत से जादे कम रेट देला, तs लागत आ टेंडर रेट के अंतर के 150 प्रतिशत सिक्योरिटी जमा करे के पड़ी।

उदाहरण खातिर, अगर सरकार कवनो काम के लागत 100 रुपिया मनलस आ ठेकेदार 80 रुपिया में काम करे के बात कहत बा, तs बचल 20 रुपिया पs 100 से 150 प्रतिशत तक अतिरिक्त सिक्योरिटी देवे के पड़ी।

ध्यान देवे वाला बात बा कि परफार्मेंस सिक्योरिटी के नियम पहिले से बा, बाकिर ऊ कम मात्रा में रहे। 40 लाख रुपिया तक के काम पs 10 प्रतिशत आ ओकरा से जादे काम पs 5 प्रतिशत सिक्योरिटी जमा करे के नियम रहल बा।

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