मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन आ टाइगर श्रॉफ के महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कारण बताओ नोटिस जारी कइले बा। तीनो अभिनेता पs आरोप बा कि ऊ लोग एगो इलायची के विज्ञापन के माध्यम से प्रतिबंधित पान मसाला के अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करत बा लो।
FDA के ओर से ई नोटिस 14 अगस्त के जारी कइल गइल। शाहरुख खान के नोटिस बांद्रा इस्थित उनका आवास, अजय देवगन के जुहू इस्थित घर आ टाइगर श्रॉफ के उनका कंपनी के माध्यम से भेजल गइल।

पान मसाला के अप्रत्यक्ष प्रचार के आरोप
FDA के मोताबिक, विज्ञापन के प्रस्तुति, संवाद, ब्रांड नाम आ बाजार में ओकर पहचान अइसन सवाल खड़ा करत बा कि कहीं ई प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद के अप्रत्यक्ष प्रचार तs नइखे।
नोटिस में प्रथम दृष्टया ई सवाल उठावल गइल बा कि विज्ञापन विमल ब्रांड के प्रचार कs रहल बा, जवन मुख्य रूप से पान मसाला से जुड़ल मानल जाला।
अधिकारी लोग ई जानल चाहत बा कि ‘विमल इलायची’ बाजार में स्वतंत्र रूप से बिके वाला उत्पाद हs कि पान मसाला अथवा तंबाकू उत्पाद के प्रचार खातिर सरोगेट भा ब्रांड एक्सटेंशन के रूप में इस्तेमाल हो रहल बा।
एक्टर्स से मांगल गइल कइयन गो दस्तावेज
FDA तीनो अभिनेता से विज्ञापन से जुड़ल जरूरी दस्तावेज जमा करे के कहलस। एमे एंडोर्समेंट एग्रीमेंट, कैंपेन ब्रीफ, प्रोडक्ट डिटेल, पेमेंट से जुड़ल जानकारी आ विज्ञापन एजेंसी सहित ब्रांड मालिक के विवरण सामिल बा।
एकरा अलावे विज्ञापन के प्रचार में सामिल टीवी चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ सोशल मीडिया के जानकारी मांगल गइल बा। विज्ञापन कब से कब तक प्रसारित भइल, एकर जानकारी देवे के निरदेस दिहल गइल बा।
15 दिन में देवे के होई जवाब
नोटिस मिलला के तारीख से तीनो अभिनेता के 15 दिन के भीतर लिखित जवाब आ संबंधित दस्तावेज जमा करे के समय दिहल गइल बा। ऊ लोग खुद भा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई के मांग कs सकेला।
FDA चेतावनी देले बा कि तय समय में जवाब ना मिलल भा जवाब संतोषजनक ना पवला पs आगे के कानूनी कार्रवाई कइल जा सकेला।
महाराष्ट्र में पान मसाला पs प्रतिबंध
महाराष्ट्र सरकार खाद्य सुरक्षा आ मानक अधिनियम, 2006 के तहत 13 जुलाई 2026 से एक साल खातिर पान मसाला के निर्माण, भंडारण, परिवहन आ बिक्री पs प्रतिबंध लगवले बा।
राज्य में तंबाकू आ निकोटिन वाला गुटखा आ पान मसाला पs पहिलहीं से प्रतिबंध लागू बा, जवना के समय-समय पs बढ़ावल जात बा।
10 लाख रुपिया तक जुर्माना के प्रावधान
FDA एह ममिला में FSS Act, 2006 के धारा 24 आ 53 के प्रावधान के हवाला देले बा। धारा 24 भ्रामक खाद्य विज्ञापन पs रोक लगावेला, जबकि धारा 53 के तहत भ्रामक विज्ञापन से जुड़ल ममिला में 10 लाख रुपिया तक जुर्माना के प्रावधान बा।
अब तीनो अभिनेता के जवाब आ FDA के जांच के बाद ई साफ होई कि विज्ञापन वास्तव में प्रतिबंधित पान मसाला के अप्रत्यक्ष प्रचार के दायरा में आवेला कि ना।
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